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    नई दिल्ली। 

    उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

    ANI
     
    @ANI
     
     

    Supreme Court issues notice to Centre and others on a PIL seeking direction to declare the practices of prohibition entry of Muslim women in mosque as illegal and unconstitutional. A Bench headed by CJI seeks response from Centre and posts the matter on November 5.

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    यह याचिका यास्मीन जुबैर अहमद पीरजाद ने दायर की है जिसमें सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों को मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रवेश रोकना कई मौलिक अधिकारों का हनन है।

     

     

     

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