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नई दिल्ली।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को लोकसभा में ट्रिपल तलाक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के प्रावधानों पर राजद, बीजद और ओवैसी ने विरोध दर्ज करायी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वसम्मति से संसद में ट्रिपल तलाक बिल पारित कराने की अपील की थी।
एआइएमआइएम के प्रेसिडेंट ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘बिल में मूलभूत अधिकारों का हनन है जब पहले से ही घरेलू हिंसा के लिए कानून है तो इस विधेयक की क्या जरूरत है।‘ वहीं बीजद की ओर से भी विधेयक के प्रावधानों को लेकर विरोध जताया गया।
आज का दिन ऐतिहासिक: कानून मंत्री
कानून मंत्री ने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को पाप बताया गया था। तीन तलाक बिल पूरी तरह संवैधानिक है। यह नारी गरिमा सम्मान का बिल है। यह बिल किसी मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक जारी था।
भाजपा ने जारी किया व्हिप
सत्तारूढ़ दल भाजपा ने लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पारित कराने के लिए अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था।
कानून मंत्री ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक बिल पारित कराने को भाजपा ने कमर कस ली है।