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नई दिल्ली। 

सुप्रीम कोर्ट निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 जनवरी को सुनवाई हो रही है। याचिका में दोषी मुकेश ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। कुछ ही देर में इस मामले पर सुनवाई होगी।दोषी पवन गुप्ता का दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। सुनवाई को लेकर निर्भया (काल्पनिक नाम) की मां आशा देनी ने कहा है कि बस फांसी को टालने की कोशिश हो रही है।

Nirbhaya Case Live Updates:

-निर्भया केस: निर्भया केस के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दोपहर 2.30 बजे सुनाएगा। 

-निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई थी, तब उसकी उम्र 17 साल, 1 महीने और 20 दिन थी। इसलिए इस केस में उसे नाबालिग माना जाए।

ANI
 
@ANI

AP Singh, lawyer for Pawan K Gupta, starts arguing before SC three-judge bench. On July 9, 2018, your (Pawan) petition was dismissed by this court , but now how come you are coming with some new information, how this will be maintainable?, Justice Ashok Bhushan observed. 

ANI
 
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Supreme Court begins hearing Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case. Pawan has claimed that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact.

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2012 Delhi gang-rape case: AP Singh, lawyer for convict Pawan K Gupta states before SC three-judge bench that Pawan's age was 17 years, 1 month and 20 days, when the offence was committed, that's why his role should be considered as a juvenile in the case.

-निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यी जजों की बेंच के सामने बहस शुरू की। इस दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि 9 जुलाई 2018 को आपकी (पवन) की याचिका को इस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर अब आप कौन सी नई सूचना लेकर यहां आए हैं, यह कहां तक ठहरेगा?

-निर्भया के दोषी के वकील ने कहा कि वारदात के वक्त पवन कुमार गुप्ता नाबालिग था। हाईकोर्ट ने गलत तरीके से याचिका खारिज की। 

-सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करना शुरू कर दिया। 

-मुकेश की याचिका पर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर सुनवाई होगी। 

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Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: It is just a tactic to delay the execution. His petition was cancelled in 2013 by SC. Review petition was also dismissed by the court. He's doing it just to waste time. But all the convicts must be executed on 1 Feb only. 

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Supreme Court to hear today the Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case. Pawan has claimed that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact.

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Supreme Court to hear at 1245 hours today the Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case. Pawan has claimed that he was a juvenile at the time of crime and that the Delhi High Court had ignored this fact.

 

बता दें कि न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद गुप्ता ने शुक्रवार (17 जनवरी) को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चारों दोषियों-विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन- की मौत की सजा पर एक फरवरी को अमल करने के लिये नये सिरे से आवश्यक वारंट जारी किये थे। 

निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।